2020-21 का बजट 15 फरवरी तक बोर्ड बैठक में पारित कराना जरूरी
- स्वायत शासन विभाग ने जारी किए आदेश
श्रीगंगानगर। सभी नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमानित बजट 15 फरवरी तक बोर्ड बैठक में पारित आवश्यक होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने निर्धारित तारीख तक बजट पारित कराने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में नगर निकायों को पारित बजट को 28 फरवरी 2020 तक हर हाल में निदेशालय में प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत सभी नगरीय निकायों को 2020-21 के आय-व्यय अनुमान एवं 2019-20 के संशोधित अनुमान तैयार कर निकाय में 15 फरवरी 2020 तक अनुमोदित करवाना जरूरी है। सभी निकायों को अपना बजट निर्धारित समयावधि में निदेशालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
श्रीगंगानगर। सभी नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमानित बजट 15 फरवरी तक बोर्ड बैठक में पारित आवश्यक होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने निर्धारित तारीख तक बजट पारित कराने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में नगर निकायों को पारित बजट को 28 फरवरी 2020 तक हर हाल में निदेशालय में प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत सभी नगरीय निकायों को 2020-21 के आय-व्यय अनुमान एवं 2019-20 के संशोधित अनुमान तैयार कर निकाय में 15 फरवरी 2020 तक अनुमोदित करवाना जरूरी है। सभी निकायों को अपना बजट निर्धारित समयावधि में निदेशालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
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