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अब सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे 15 साल पुराने वाहन

- डीटीओ ने नोटिस जारी कर किया आगाह
श्रीगंगानगर। प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों का संचालन 31 दिसम्बर के बाद नहीं किया जा सकेगा। जिला परिवहन अधिकारी सुमन ने दो अलग-अलग नोटिस जारी कर व्यावसायिक व निजी वाहन स्वामियों को इसके लिए आगाह कर दिया है।
उन्होने बताया कि प्रथम पंजीयन से 15 साल की अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों की वैधता समाप्त हो चुकी है। यदि ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं हुआ तो ऐसे वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 52(1)के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चलने योग्य नहीं माना जा सकता।
ऐस वाहन स्वामी 31 दिसम्बर तक जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करवा कर अपने वाहन के  पंजीयन दस्तावेज का नवीनी करण करवा सकते हैं। ऐसा नहीं करवाने वाले वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी तरह राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 42 (3) के तहत 15 साल की अवधि पूरी कर चुके व्यावसायिक व परिवहन श्रेणी के वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जा सकेगा।


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