Breaking News

प्रत्याशी ने गलत जानकारी दी तो निरस्त हो सकता है नामांकन पत्र

बहुत कुछ जानकारी देनी होगी जरूरी
श्रीगंगानगर। नगर परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। अब नामांकन भरने का सिलसिला चलेगा। नामांकन पत्र में जो भी जानकारियां निर्वाचन आयोग की ओर से चाही गई हैं, वह जानकारी देनी आवश्यक होंगी। अगर कोई प्रत्याशी गलत जानकारी देता है तो उसका नामांकन पत्र निरस्त भी हो सकता है।
नामांकन पत्र मेंं कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बात लागू नहीं होती है तो कॉलम में 'लागू नहीं होताÓ अथवा 'शून्यÓ लिखना होगा। नामांकन भरते समय नामांकन पत्र में प्रत्याशियों को नाम, पिता या पति का नाम, आयु, निवास पत्र व्यवहार का पता आदि बताना होगा।
प्रत्याशियों को अपने खिलाफ दर्ज छह माह या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लंबित मामलों की जानकारी देनी होगी। अगर किन्हीं मामलों में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए गए हों तो उनका विवरण भी देना होगा। अगर उम्मीदवार को किसी मामले में सजा हुई है तो उसे उसका विवरण देना होगा।
पार्षद चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को अपनी खुद की संपत्ति व आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना भी अनिवार्य होगा। इसमें सरकारी व निजी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में खाते, उसमें जमा रकम आदि की जानकारी देनी होगी। अगर प्रत्याशी के पास कोई वाहन हो तो उसकी जानकारी भी देनी अनिवार्य होगी।
चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों जेवरातों तथा अन्य सम्पत्ति की जानकारी भी देनी जरूरी होगी। प्रत्याशियों को अपनी कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, वाणिज्यिक भवन, आवासीय भवन तथा उनका बाजार मूल्य बताना होगा। प्रत्याशी को अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा संतानों के बारे में जानकारी भी देनी होगी।
घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने का शपथ पत्र भी देना होगा। पूर्व में लड़े गए चुनाव तथा उसमें हुई हार अथवा जीत की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही, तमाम जानकारियां सत्य होने के बारे में शपथ पत्र भी देना होगा।

No comments