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इंडिगो के दो पायलटों के उड़ान भरने पर रोक

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के दो पायलटों का उड़ान लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उन पर यह रोक जून में दिल्ली हवाईअड्डे पर 'रनवे इंकर्जनÓ की घटना के संबंध में लगायी गयी है। 'रनवे इंकर्जन  से आशय हवाईपट्टी पर किसी अनाधिकृत विमान, व्यक्ति या वाहन के आने से होता है। यह हवाईपट्टी की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक स्थिति मानी जाती है। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों पायलटों का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। यह अवधि तीन सितंबर से शुरू हुई है। घटना दिल्ली-उदयपुर की उड़ान के समय रनवे इंकर्जन से जुड़ी है। डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया कि इस उड़ान में शामिल ए320 विमान के चालक दल ने हवाई यातायात नियंत्रक के निर्देशों का पालन नहीं किया और हवाईपट्टी पर इंतजार करने के मानक बिंदु का उल्लंघन किया। चालक दल ने हवाईपट्टी पर अंकित टैक्सीवे चिन्हों पर गौर नहीं किया। टैक्सीवे का अर्थ विमान को पार्किंग से रनवे पर लाने और उसे वहां से पार्किंग तक ले जाने वाले रास्ते से होता है। डीजीसीए ने इसमें उड़ान के मुख्य पायलट कैप्टन राहुल धर और फस्र्ट ऑफीसर अमित कुमार की लापरवाही पायी और उनके उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। इंडिगो ने इस पर कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की है।

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