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सभापति, आयुक्त सहित नगर विकास न्यास अध्यक्ष न्यायालय में तलब

- आवारा पशुओं से संबंधित है प्रकरण
श्रीगंगानगर। आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओंं पर कार्रवाई न करने संबंधी प्रकरण में प्रस्तुत ईजराय पर सुनवाई करते हुए सिविल न्यायालय ने श्रीगंगानगर परिषद के सभापति, आयुक्त सहित नगर विकास न्यास के अध्यक्ष को तलब किया है। इनके साथ ही जिला कलक्टर सहित डीटीओ और टीआई को  तलब किया गया है।
परिवादी, अधिवक्ता राधेश्याम गोयल ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। इस पर न्यायालय ने सुनवाई की। 5 सितंबर 2018 से लेकर अभी तक न्यायालय में इस मामले में 17 सुनवाई हुईं। 18वीं सुनवाई के लिए न्यायालय ने 18 नंवबर को जिला कलक्टर सहित डीटीओ, टीआई को तलब किया है। परिवादी गोयल ने बताया कि शहर में आवारा पशुओं से लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय ने 5 सितंबर 2018 को इस प्रकरण में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेशित था। इसकी पालना के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई मौके दिए गए, लेकिन आज तक किसी ने प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की।
इस पर न्यायालय ने 23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर सहित डीटीओ और टीआई को 18 नवंबर को तलब करने के आदेश दिए। इनके साथ ही श्रीगंगानगर परिषद के सभापति, आयुक्त सहित नगर विकास न्यास के अध्यक्ष श्रीगंगानगर परिषद के सभापति, आयुक्त सहित नगर विकास न्यास के अध्यक्ष को भी न्यायालय में तलब किया गया है।


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