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सरदारपुरा जीवन का सरपंच अयोग्य घोषित

श्रीगंगानगर (एसबीटी)। पंचायत समिति सादुलशहर की ग्राम पंचायत सरदारपुराजीवन के सरपंच रविन्द्र कुमार को बतौर रिश्वत प्राप्त करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया। संभागीय आयुक्त बीकानेर ने इस प्रकरण की विस्तृत जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से करवाई, जिसमें रविन्द्र कुमार न्यायिक अभिरक्षा में रहने का दोषी माना गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत निर्णय की तारीख से आगामी पांच वर्ष की समयावधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिये अयोग्य घोषित करते हुए पदरिक्त घोषित किया गया है।


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