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घटिया हेलमेट बेचने वालों को खानी पड़ेगी जेल की हवा

- सरकार बना रही इस बारे में प्रावधान, होगी 2 साल जेल व 2 लाख जुर्माना
श्रीगंगानगर। दोपहिया वाहन चालकों को बिना आईएसआई मार्का वाला घटिया हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों को जल्द ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसके अलावा इस हेलमेट को बनाना और भंडारण करना भी गैर कानूनी होगा।
पहली बार इस आदेश की अवेलहना करने वालों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल होगी। अगली बार पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम और सजा में भी इजाफा हो जाएगा। यह प्रावधान अगले साल से पूरे देश में लागू होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते आम जनता से राय मांगी है। अगले साल 15 जनवरी से देश भर में केवल आईएसआई मार्का वाले हेलमेट ही बेचे जा सकेंगे।
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। केवल 2017 में 15 हजार लोग बिना हेलमेट या फिर घटिया हेलमेट की वजह से सड़क हादसों में मारे गए थे।
इस तरह की मौतों पर रोक लगाने के लिए और आम जनता को बढिय़ा क्वालिटी का हेलमेट खरीदने के प्रेरित करना है।


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