चिकित्सा अधिकारी तथा कर्मचारी को निलंबित नहीं कर सकेंगे कलक्टर
- इसके लिए लेनी होगी सरकार से पूर्व अनुमति
श्रीगंगानगर। चिकित्सा विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अब जिला कलक्टर सीधे ही निलंबित नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव मुकेश शर्मा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जिला कलक्टरों द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना ही चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है, जिसे चिकित्सा मंत्री ने गंभीरता से लिया है।
आदेश में जिला कलक्टरों को पाबंद किया गया है कि राज्य सरकार से पूर्व लिए बिना चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जाए।
श्रीगंगानगर। चिकित्सा विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अब जिला कलक्टर सीधे ही निलंबित नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव मुकेश शर्मा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जिला कलक्टरों द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना ही चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है, जिसे चिकित्सा मंत्री ने गंभीरता से लिया है।
आदेश में जिला कलक्टरों को पाबंद किया गया है कि राज्य सरकार से पूर्व लिए बिना चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जाए।
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