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चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को हेलमेट लगाना जरूरी

श्रीगंगानगर। अब अगर आप अपने चार वर्ष की आयु से ज्यादा आयु वाले बच्चे को बाइक पर सवार करते हैं तो उस बच्चे के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 की धारा में 129 के तहत चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के हेलमेट लगाना आवश्यक कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से आदेश जारी करने बाकी हैं। एक-दो दिन में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह नियम लागू हो जाएगा।
अब चार साल से कम उम्र के बच्चे को बाइक पर ले जाते समय उसका बर्थ सर्टिफिकेट साथ में ले जाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।


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