Breaking News

परिवहन और पुलिस कर्मियों ने टे्रफिक नियम तोड़े तो लगेगा दोगुना जुर्माना

श्रीगंगानगर। नए यातायात नियमों के कारण हर कोई परेशान हो उठा है। भारी-भरकम जुर्माने के प्रावधान ने लोगों में चिंता की लहर पैदा कर दी है लेकिन आम लोगों से ज्यादा चिंता की बात पुलिस कर्मियों और परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए है क्योंकि अगर वो नियम तोड़ते हुए पकड़े गए तो उन्हेें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस अथॉरिटी के पास इस एक्ट के प्रावधान को लागू कराने का अधिकार है, अगर वो इस एक्ट के तहत आने वाले किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें दोगुना जुर्माना देना होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नए मोटर व्हीकल बिल में जुर्माने की जो राशि दी गई है. पुलिस कर्मियों को उसका दोगुना देना पड़ेगा, अगर वो नियम तोड़ते हैं।
गौरतलब है कि नए नियम के तहत बिना हेलमेट के गाड़ी ड्राइव करने पर 10,000 रुपए जुर्माने के साथ तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा. पहले इस पर 100 रुपए का जुर्माना लगता था. अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो पहली बार में उसके ऊपर 10,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है. लेकिन अगर दूसरी बार गलती करने पर दो साल की जेल और या 15,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा.
इसी तह एंबुलेंस, फायर बिग्रेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपए का तक जुर्माना लग सकता है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं टू-व्हीलर पर 2 से अधिक लोगों के बैठने पर दो हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. साथ ही तीन महीने तक लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है. पहले ऐसा करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगता था. सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपए की जगह अब 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा.
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2,000 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने तक की जेल या फिर दोनों सजा हो सकती है. नाबालिग के गाड़ी चलाने के दौरान हादसा होने पर वाहन मालिक या पैरेंट्स दोषी माने जाएंगे.  यह राशि आम लोगों के लिए है। पुलिस और परिवहन कर्मियों को इससे दोगुना राशि अदा करनी पड़ेगी।

No comments