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वाहन का चालान हो जाने पर परेशान होने की जरूरत नहीं

- 15 दिन में कागजात पेश कर देंगे तो नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना
श्रीगंगानगर। मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधान भले ही सख्त हों लेकिन इनमें कुछ राहत देने वाले प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अगर आप बाइक अथवा कार से कहीं जा रहे हैं और गाड़ी के कागजात घर अथवा ऑफिस में भूल आए हैं। इस बीच रास्ते में पुलिस अथवा परिवहन अधिकारी आपका चालान कर देते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 15 दिन के अंदर अपने कागजात पेश कर चालान रद्द करा सकते हैं। यह प्रावधान पहले भी था और संशोधित एक्ट में भी इसे बनाए रखा गया है।
लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जिन-जिन धाराओं में आपके चालान काटे गए हैं, उसके हिसाब से आपको 100-100 रुपए जमा कराने होंगे। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट तत्काल नहीं दिखाने पर ये चालान किए जा रहे हैं। हालांकि सभी कागजात तुरंत प्रभाव से नहीं दिखाए जाते हैं तो यह जुर्म नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान है कि वाहन चालक को अपनी गाड़ी से संबंधित ये कागजात पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यानी अगर आपका चालान कट जाता है तो आप 15 दिनों के भीतर अपनी गाड़ी के कागजात संबंधित विभाग में चेक करवाकर अपना चालान माफ करवा सकते हैं।
 हालांकि इस नियम में शर्त यह है कि सभी कागजात चालान कटने से पहले की तारीख के बने होने चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए आपको प्रति दस्तावेज 100 रुपए का शुल्क तो देना होगा। लेकिन ये जुर्माने की राशि से कम होगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट अथवा विशेष परिस्थितियों में चालक को सात दिन के अंदर संबंधित कागजात दिखाने होंगे। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान कर भी देती है तो चालक कोर्ट से जाकर चालान को खारिज भी करा सकता है।


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