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अब 50 हजार रुपए तक के ही स्टाम्प बेच सकेंगे वेंडर

- इससे ज्यादा होने पर खरीदने होंगे ई-स्टांप
श्रीगंगानगर। स्टाम्प विक्रेता अब 50 हजार रुपए तक के ही स्टांम्प बेच सकेंगे। पचास हजार रुपए की सीमा के बाद उन्हें ई-स्टाम्प खरीदना होगा। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए तक थी। पंजीयन व मुद्रांक विभाग ने इसे घटाकर 50 हजार रुपए कर दिया है।  पहले स्टाम्प वेंडर एक रजिस्ट्री के लिए 3 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी तक का स्टाम्प बेच सकता था, लेकिन अब स्टाम्प बेचने की सीमा घटाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है।
करीब एक साल से 50 से लेकर 500 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की कमी को देखते हुए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने
हाल ही में वापस ई स्टाम्प व्यवस्था लागू करते हुए एक स्टॉक होल्डिंग कंपनी से एमओयू किया है।


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