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होटल-रेस्टोरेंट वाले जबरन सर्विस टैक्स वसूलें तो डीएसओ को करें शिकायत

श्रीगंगानगर  (एसबीटी)। अगर कोई होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक आपसे जबरन सेवा शुल्क वसूले तो इस बारे में जिला रसद अधिकारी को शिकायत करें। ऐसे होटल-रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन किया जाएगा।
उपभोक्ता मामलात विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जारी किया गया है।
उपभोक्ता मामलात विभाग के शासन सचिव की ओर से इस संबंध में समस्त संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है।
पत्र में जानकारी दी गई है कि होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क यानी (सर्विस चार्ज) जबरन न वसूल सकते। क्योंकि यह स्वैच्छिक है न कि बाध्यकारी।
होटल व रेस्टोरेंट्स संचालकों के सर्विस चार्ज वसूल किये जाने की शिकायतें विभाग में निरन्तर आ रही हैं।
 उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से इस पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हंै।
शासन सचिव ने  इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के लिए संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों, जिला रसद अधिकारियों को प्राप्त शिकायत के क्रम में अथवा स्वत: संज्ञान लिया जाकर वे संबंधित जिला मंचों में परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अनुचित व्यापार-व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए उन्होंने संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों एवं जिला रसद अधिकारियों से यह अपेक्षा की है कि वे जिला स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिवस के अन्तराल में  इस संबंध में की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराना भी सुनिश्चित करेंगे।


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