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अब छोटे स्कूलों के गुरुजी पर भी पाबंदी, नहीं करेंगे मोबाइल का इस्तेमाल

- माध्यमिक स्कूलों के बाद अब इन पर भी लगी पाबंदी
श्रीगंगानगर। अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भी स्कूल में ड्यूटी टाइम के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।
कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों में ड्यूटी टाइम मेें मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। अब इस दायरे में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को भी ले लिया गया है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी सख्ती से पालना करवाने की हिदायत दी है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक ने स्कूल समय में मोबाइल का उपयोग किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्रा कोई भी न तो कक्षा कक्ष में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा और न ही स्कूल परिसर में मोबाइल पर बात करेगा।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आदेश में कहा है कि स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों को एक बार हिदायत देने के बाद भी यदि मोबाइल का उपयोग होता पाया जाएगा तो इसके उपरांत राजस्थान असैनिक सेवाएं आचरण नियम-1971 के तहत सक्षम अधिकारी को कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा।


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