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बकायादारों को नगरीय विकास टैक्स में दी बड़ी छूट

- निकाय चुनाव निकट होने से राज्य सरकार हो रही मेहरबान
श्रीगंगानगर। स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक होने के कारण अशोक गहलोत सरकार मेहरबान हो रही है। शहरी क्षेत्रों के लिए नित नई छूट का ऐलान किया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने उन लोगों को बड़ी छूट देकर राहत दी है, जिनकी ओर नगर निकायों का यूडी टैक्स बकाया है।
लोग नगर परिषद तथा नगर विकास न्यास कार्यालय से यह छूट प्राप्त कर सकेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने अब निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यूडी टैक्स (नगरीय विकास कर) मेंं मूल टैक्स में 50 प्रतिशत छूट और इस पर लगने वाली पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दे दी है। यह छूट यूडी टैक्स लागू होने से लेकर वर्ष 2011 तक की बकाया टैक्स राशि और उस पर लगने वाले आर्थिक दंड पर दी गई है।
इसके अलावा वर्ष 2011 से 2019-20 तक का एक मुश्त टैक्स जमा कराने पर इस पर लगने वाली पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। सरकार ने प्रतिवर्ष समय पर टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को भी अलग से 5 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है। सरकारी छूट की मियाद 31 दिसंबर 2019 तक रखी गई है। 

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