Breaking News

प्रिया सेठ के प्रेमजाल मेंं फंसा कर दुष्यंत की हत्या का मामला

- पदमपुर के दीक्षांत कामरा की जमानत हाईकोर्ट से खारिज
श्रीगंगानगर। सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसा कर फिरौती के लिए युवक दुष्यंत की हत्या करने के आरोपी पदमपुर निवासी दीक्षांत कामरा उर्फ रॉकी पुत्र राजीव कामरा की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी ने यह आदेश जारी किया।
आरोपी दीक्षांत कामरा ने अर्जी में कहा था कि उनसे युवक की लाश की रिकवरी नहीं हुई थी। लाश आमेर के पास एक सूटकेस में बरामद हुई थी। जिससे सूटकेस खरीदा था, उससे शिनाख्त परेड नहीं करवाई है। दीक्षांत ने अर्जी मेंं कहा कि वह प्रिया सेठ के साथ फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप मेंं रहता था। उसने हत्या नहीं की है। जमानत अर्जी के विरोध में लोक अभियोजक शेर सिंह ने कहा कि आरोपी सूटकेस को न्यू सांगानेर रोड से खरीद कर लाया था। झालाना में उनकी गाड़ी से पंचर निकालने वाले और नेम प्लेट बदलने वाले ने भी बयानों में कहा है कि आरोपी दीक्षांत उस समय गाड़ी में बैठा था। अदालत ने सरकार की दलीलों को मानकर आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
गौरतलब है कि जयपुर पुलिस ने पिछले साल मई में दुष्यंत नामक युवक की हत्या के आरोप में फालना पाली निवासी प्रिया सेठ, पदमपुर निवासी दीक्षांत कामरा और पुरानी आबादी श्रीगंगानगर निवासी लक्ष्य वालिया पुत्र सुनील वालिया को गिरफ्तार किया था। झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत का शव आमेर क्षेत्र में मिला था। इन लोगों ने दुष्यंत को सोशल मीडिया के जरिए फंसाया था। बाद मेंं फिरौती के चक्कर मेंं तीनों ने मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी और उसका शव सूटकेस में डालकर फेंक आए।


No comments