पर्स झपटमार को दो साल का कारावास
- 2017 में की थी वारदात
श्रीगंगानगर। न्यायालय ने पर्स झपटकर ले जाने के आरोपी को कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 3 ई छोटी गली नंबर 2 निवासी पूजा पुत्री देशराज ने 21 मार्च 2017 को पुलिस थाना जवाहरनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादिया ने बताया कि इंदिरा वाटिका के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति झपट्टा मार कर भाभी सपना सोनी का पर्स छीनकर भाग गए।
पर्स में 3000 रुपए व सोने की बालियां थीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच से आरोपी सलमान पुत्र यासीन खां निवासी भागसर लालगढ़ और मनीष कुमार उर्फ नीशू पुत्र जगदीश मिरासी निवासी 31 एमएल को गिरफ्तार किया। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-1) रेणु सिंगला ने आरोपी सलमान को दोषी पाए जाने पर धारा 394 में दो वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोष साबित नहीं होने पर प्रकरण के दूसरे आरोपी मनीष कुमार को दोषमुक्त किया गया।
श्रीगंगानगर। न्यायालय ने पर्स झपटकर ले जाने के आरोपी को कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 3 ई छोटी गली नंबर 2 निवासी पूजा पुत्री देशराज ने 21 मार्च 2017 को पुलिस थाना जवाहरनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादिया ने बताया कि इंदिरा वाटिका के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति झपट्टा मार कर भाभी सपना सोनी का पर्स छीनकर भाग गए।
पर्स में 3000 रुपए व सोने की बालियां थीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच से आरोपी सलमान पुत्र यासीन खां निवासी भागसर लालगढ़ और मनीष कुमार उर्फ नीशू पुत्र जगदीश मिरासी निवासी 31 एमएल को गिरफ्तार किया। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-1) रेणु सिंगला ने आरोपी सलमान को दोषी पाए जाने पर धारा 394 में दो वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोष साबित नहीं होने पर प्रकरण के दूसरे आरोपी मनीष कुमार को दोषमुक्त किया गया।
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