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खुद जागरूक हो तों बच सकते हैं अवैध वसूली से

- मॉल व मल्टीप्लेक्स नहीं वसूल सकते पार्किंग चार्ज
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। यदि लोग खुद जागरूक हो जायें तो यहां भी मॉल व मल्टी प्लेक्स में पाॢकगं चार्ज से बचा जा सकता है। नियमानुसार इन स्थानों पर पार्किगं की व्यवस्था करके देना संचालकों की जिम्मेदारी है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी अपने ताजा आदेश में मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि को अपने यहां आए ग्राहकों को बिना पैसे लिए कार पार्किंग सुविधा देने के लिए कहा है।
गुजरात की तरह यहां पर भी मॉल, मल्टीप्लेक्स व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालक ग्राहकों से वाहन पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। कुछ जगह तो सड़क की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए पार्किंग स्थलों पर भी शुल्क वसूली हो रही है। इसे लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। अब अगर ग्राहक जागरूक रह कर मॉल या मल्टीप्लेक्स में वाहन पर्किंग के लिए शुल्क मांगे जाने पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए इसका विरोध कर सकते हैं। साथ ही स्थानिय प्रशासन व नगर परिषद को शिकायत कर मॉल संचालक को पार्किंग शुल्क नहीं वसूलने के लिए पाबंद भी करवा सकते हैं।
यह है गुजरात हाइकोर्ट का फैसला : गुजरात हाइकोर्ट ने ताजा फैसले में कहा है कि  मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि को अपने यहां आए ग्राहकों को बिना पैसे लिए कार पार्किंग सुविधा देनी होगी। हाईकोर्ट ने यह निर्णय विभिन्न मॉल मालिकों द्वारा एकल जज के एक निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस अनंत दवे और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने यह निर्णय गुजरात भवन एवं शहर नियोजन कानून के प्रावधान के तहत दिया। भवन स्वामी को अपने यहां आए ग्राहक को पार्किंग की जगह देना अनिवार्य है।
अधिवक्ता की राय
मॉल व मल्टीप्लेक्स में पार्किगं स्थल पर वसूली कानूनी रूप से गलत है। अधिवक्ता संजय धारीवाल का कहना है कि गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला यहां भी लागू हो सकता है। इसके लिए मॉल आदि में जानेवाले ग्राहकों को जागरूक होना होगा।


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