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पति-पत्नी के संयुक्त नाम से जारी होगी लीज-डीड

श्रीगंगानगर। जमीनों के विस्थापन के मामलों में विस्थापितों को जो जमीन मुआवजे के रूप में सरकार की ओर से दी जाएगी, उसकी लीज-डीड पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से जारी होगी। पहले ऐसे मामलों में लीज डीड परिवार के मुखिया के नाम पर होती थी।
नगरीय विकास विभाग ने नगर विकास न्यास और हाउसिंग बोर्ड को इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
विभाग के संयुक्त शासन सचिव हृदयेश कुमार शर्मा ने आदेश में कहा है कि नगर विकास न्यास और हाउसिंग बोर्ड की किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए जब कोई भूमि अवाप्त की जाती है तो विस्थापित परिवार को पुनर्वास के लिए दी जाने वाली जमीन की लीज डीड परिवार के मुखिया के नाम जारी की जाती है।
आदेश के अनुसार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें सम्बल प्रदान करने के लिए विस्थापित परिवार को आवंटित की जाने वाली भूमि या भवन की लीज डीड पति और पत्नी के संयुक्त नाम से जारी की जाए।


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