न्यायालय से आदेश प्रति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई करेगा विभाग
- नई धानमण्डी का प्रकरण
श्रीगंगानगर। जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा डीएलसी रिफंड प्रकरण में मंंडी व्यापारियों के पक्ष में निर्णय देने के बाद कृषि विपणन बोर्ड आगामी कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। अपने अधिवक्ता और जानकारों से निर्णय के बारे में राय ली जाएगी। इसके बाद ही कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। इस प्रकरण में न्यायालय की एकल पीठ ने कृषि विपणन बोर्ड के पक्ष में निर्णय नहीं दिया है, इसलिए संभावना है कि बोर्ड द्वारा न्यायालय की डबल बैंच में अपील की जाए। ऐसा होता है तो उक्त प्रकरण एक बार फिर से न्यायालय के पास विचाराधीन हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपित डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकल पीठ ने गत दिवस रामनिवास सहित अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आदेश दिया था। इसमें न्यायालय ने श्रीगंगानगर की नई धानमंडी में दुकानों के आवंटन के लिए डीएलसी की 100 प्रतिशत राशि वसूलने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही कृषि विपणन बोर्ड को याचिकाकर्ताओं से 1 अप्रैल 2007 की डीएलसी की 25 प्रतिशत राशि ही लेने के निर्देश दिए।
श्रीगंगानगर। जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा डीएलसी रिफंड प्रकरण में मंंडी व्यापारियों के पक्ष में निर्णय देने के बाद कृषि विपणन बोर्ड आगामी कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। अपने अधिवक्ता और जानकारों से निर्णय के बारे में राय ली जाएगी। इसके बाद ही कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। इस प्रकरण में न्यायालय की एकल पीठ ने कृषि विपणन बोर्ड के पक्ष में निर्णय नहीं दिया है, इसलिए संभावना है कि बोर्ड द्वारा न्यायालय की डबल बैंच में अपील की जाए। ऐसा होता है तो उक्त प्रकरण एक बार फिर से न्यायालय के पास विचाराधीन हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपित डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकल पीठ ने गत दिवस रामनिवास सहित अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आदेश दिया था। इसमें न्यायालय ने श्रीगंगानगर की नई धानमंडी में दुकानों के आवंटन के लिए डीएलसी की 100 प्रतिशत राशि वसूलने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही कृषि विपणन बोर्ड को याचिकाकर्ताओं से 1 अप्रैल 2007 की डीएलसी की 25 प्रतिशत राशि ही लेने के निर्देश दिए।

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