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महिला को मिली गर्भपात की अनुमति

-पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला को गर्भपात की अनुमति देते हुए केस का निपटारा कर दिया। मामला बेहद संवेदनशील था और भ्रूण से संबंधित था। दरअसल, महिला ने अपने पेट में पल रहे भ्रूण को दिल की लाईलाज बीमारी की दुहाई देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भ्रूण गिराने की अनुमति देने की मार्मिक अपील की थी। हाईकोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी। हरियाणा में यमुनानगर निवासी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बताया था कि वह गर्भवती है। टेस्ट में पाया गया कि उसके गर्भ में जो भ्रुण है, उसे दिल की लाईलाज बीमारी है। हाईकोर्ट ने मामले में विशेषज्ञों की राय के लिए प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए गठित पीजीआई चंडीगढ़ के मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच के आदेश दिए थे।

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