अब सड़क तोडऩे से पहले लेनी होगी एनओसी
- जलदाय विभाग को नियमित नमूने लेने के आदेश
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि कार्यकारी एजेंसियों को सड़क तोडऩे से पूर्व स्थानीय निकाय से एनओसी लेनी होगी। बिना एनओसी के सड़क तोड़ी तो कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरों में विद्युत की लाईनें, खम्बे, पेयजल की पाईपलाईन, बीएसएनएल या अन्य कम्पनियों द्वारा टेलीफोन की लाईनें डालने से पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा नियमानुसार राशि जमा करनी होगी। सड़क तोडऩे के बाद सड़क को संबंधित एजेंसी द्वारा पुन: निर्माण की जायेगी। ऐसा नही करने पर जमा की गई राशि से सड़क की मरम्मत की जायेगी। उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग का शुद्ध पानी मुहैया करवाने का उतरदायित्व है। आम उपभोक्ताओं को स्वच्छ पानी मिले, इसके लिये नियमित रूप से पेयजल के नमूने लेते रहें।
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि कार्यकारी एजेंसियों को सड़क तोडऩे से पूर्व स्थानीय निकाय से एनओसी लेनी होगी। बिना एनओसी के सड़क तोड़ी तो कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरों में विद्युत की लाईनें, खम्बे, पेयजल की पाईपलाईन, बीएसएनएल या अन्य कम्पनियों द्वारा टेलीफोन की लाईनें डालने से पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा नियमानुसार राशि जमा करनी होगी। सड़क तोडऩे के बाद सड़क को संबंधित एजेंसी द्वारा पुन: निर्माण की जायेगी। ऐसा नही करने पर जमा की गई राशि से सड़क की मरम्मत की जायेगी। उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग का शुद्ध पानी मुहैया करवाने का उतरदायित्व है। आम उपभोक्ताओं को स्वच्छ पानी मिले, इसके लिये नियमित रूप से पेयजल के नमूने लेते रहें।

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