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रमजान के महीने में वोटिंग के समय को करें 'री-शिड्यूलÓ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वे रमजान के महीने में मतदान के समय को 'री-शिड्यूलÓ करें ताकि मतदाताओं को परेशानी ना हो। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव सात चरण में हो रहा है और अभी तक चार चरणों का मतदान हुआ है। शेष तीन चरण का मतदान रमजान के महीने में होना है। मतदान के शेष चरण में वोटिंग का समय सुबह सात बजे से शाम के पांच बजे तक निर्धारित है। चूंकि राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मी अभी चरम पर हैं और इसके अभी और बढऩे की संभावना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदान के समय में परिवर्तन करने की मांग की है। रमजान का महीना पांच मई से शुरू हो रहा है और मतदान का पांचवां चरण छह मई को है। साथ ही 12 मई और 19 मई को भी मतदान होना है।


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