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तक्षशिला अग्निकांड : इमारत में अवैध थी तीसरी मंजिल, जो बन गई मौत का जाल

- दो बिल्डर और कोचिंग संचालक हिरासत में
सूरत। तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में लगी आग में पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के बिल्डरों हर्षल वकेरिया और जिग्नेश के अलावा कोचिंग सेंटर के मालिक भार्गव भूटानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हे हिरासत में ले लिया है। जिस इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लगी वह एक डुप्लेक्स बिल्डिंग थी और बिल्डर ने अवैध रूप से इसकी तीसरी मंजिल बनाई थी। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए लकड़ी की केवल एक सीढ़ी थी, जो आग लगते ही जल गई। घटना के बाद यह पता चला है कि सूरत नगर निगम (एसएमसी) के पास स्थित तक्षशिला आर्केड में अवैध निर्माण किया गया था। गैरकानूनी रूप से छत पर खड़ा विशाल गुंबद वराछा रोड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने आसानी से इसे नजरंदाज कर दिया।
सूत्रों के अनुसार, तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में फस्र्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और एक टॉप फ्लोर बनाकर उसे एक गुंबद से कवर कर दिया गया था, जबकि यह इमारत मात्र एक डूप्लेक्स थी। इमारत के पहले तीन तलों पर दुकानें और ऑफिस थी और टॉप फ्लोर पर एक जिम के साथ-साथ समर क्लासेज चलाई जा रही थीं। समर क्लासेज के तहत फैशन डिजाइनिंग, परसनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और अन्य कोर्स चलाए जा रहे थे। इनमें से दसवीं और बारहवीं कक्षा की कोचिंग भार्गव पटेल चला रहा था। इसके टॉप फ्लोर पर राजीव पटेल वैदिक-मैथ्स की कोचिंग चला रहा था।


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