मतदान केन्द्र में मोबाइल व वीडियोग्राफी नहीं होगी
श्रीगंगानगर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नकाते ने कहा कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन का उपयोग नही हो सकेगा और न ही मतदान केन्द्र के भीतर विडियोग्राफी या फोटोग्राफी की जा सकती है। मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी का रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग हो सकेगा। मतदाताओं के बाये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी: जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने, मतदान के पश्चात सुरक्षित संग्रहण स्थल तक लाने की जिम्मेदारी रहेगी। मतदान दल चैक पोस्ट पर प्रविष्टि करवाकर जाएंगे। मतदान दल की रवानगी, मतदान केन्द्र पर पहुंचने की सूचना भी एसएमएस के माध्यम से देनी होगी।
सामग्री वितरण काउन्टरों का किया निरीक्षण : श्री नकाते ने मतदान दलों को तृतीय प्रशिक्षण के पश्चात सामग्री वितरण व ईवीएम वितरण काउन्टरों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निदेश दिए। उन्होने मतदान सामग्री प्राप्त करने के पश्चात मतदान दलों से बातचीत की, उनसे प्राप्त सामग्री के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रशन पूछे। मतदान दलों ने संतोषजनक जवाब दिए।
सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी: जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने, मतदान के पश्चात सुरक्षित संग्रहण स्थल तक लाने की जिम्मेदारी रहेगी। मतदान दल चैक पोस्ट पर प्रविष्टि करवाकर जाएंगे। मतदान दल की रवानगी, मतदान केन्द्र पर पहुंचने की सूचना भी एसएमएस के माध्यम से देनी होगी।
सामग्री वितरण काउन्टरों का किया निरीक्षण : श्री नकाते ने मतदान दलों को तृतीय प्रशिक्षण के पश्चात सामग्री वितरण व ईवीएम वितरण काउन्टरों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निदेश दिए। उन्होने मतदान सामग्री प्राप्त करने के पश्चात मतदान दलों से बातचीत की, उनसे प्राप्त सामग्री के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रशन पूछे। मतदान दलों ने संतोषजनक जवाब दिए।
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