नशीली दवा प्रकरण के आरोपी को नहीं मिली जमानत
श्रीगंगानगर। नशीली दवा प्रकरण के आरोपी महेंद्र कुमार पुत्र आदूराम निवासी दलियांवाली की ओर से लगाई जमानत याचिका विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) विजयसिंह सींवर ने खारिज कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक केके अग्रवाल ने बताया कि लालगढ़ थाना पुलिस ने अर्शदीप उर्फ गौरां को नशीली दवा सहित 6 मार्च को पकड़ा। बाद में प्रकरण के अन्य आरोपी महेंद्र को पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
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