गुजरात के भाजपा प्रमुख जीतूभाई वघानी पर चला चुनाव आयोग का डंडा
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भाजपा की गुजरात इकाई के प्रमुख जीतूभाई वघानी को एक चुनावी सभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के कारण उनको 72 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया है। उन पर प्रतिबंध दो मई को शाम चार बजे से लागू होगा।
गुजरात में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में 23 अप्रैल को हुआ था। राज्य में एक चरण में ही चुनाव हुआ। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सात अप्रैल को सूरत के अमरोली में पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करते हुए आचार संहिता के उल्लंघन और अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के लिए वघानी 72 घंटे तक देश के किसी भी हिस्से में जनसभा, रोडशो आदि में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने सांप्रदायिक टिप्पणियां करने को लेकर सोमवार को केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता गिरिराज सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने कहा कि प्रथमदृष्टया गिरिराज ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है। आचार संहिता और उच्चतम न्यायालय के निर्देश कहते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान की जाने वाली बयानबाजी में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गिरिराज को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है।
गुजरात में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में 23 अप्रैल को हुआ था। राज्य में एक चरण में ही चुनाव हुआ। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सात अप्रैल को सूरत के अमरोली में पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करते हुए आचार संहिता के उल्लंघन और अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के लिए वघानी 72 घंटे तक देश के किसी भी हिस्से में जनसभा, रोडशो आदि में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने सांप्रदायिक टिप्पणियां करने को लेकर सोमवार को केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता गिरिराज सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने कहा कि प्रथमदृष्टया गिरिराज ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है। आचार संहिता और उच्चतम न्यायालय के निर्देश कहते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान की जाने वाली बयानबाजी में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गिरिराज को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है।
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