बर्खास्त बीएसएफ जवान को सुप्रीम कोर्ट से झटका
- चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन रद्द होने के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही अब तेज बहादुर चुनाव नहीं लड़ पायेंगे।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं लगता लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब देने को कहा था। दरअसल, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ तेज बहादुर चुनावी मैदान में उतरे थे। तेज बहादुर पहले तो निर्दलीय बाद में सपा के टिकट पर चुनाव लडऩे उतरे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया था। इसके बाद तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
नई दिल्ली। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन रद्द होने के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही अब तेज बहादुर चुनाव नहीं लड़ पायेंगे।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं लगता लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब देने को कहा था। दरअसल, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ तेज बहादुर चुनावी मैदान में उतरे थे। तेज बहादुर पहले तो निर्दलीय बाद में सपा के टिकट पर चुनाव लडऩे उतरे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया था। इसके बाद तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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