सरकारी अस्पतालों में होगा पुराने रिकॉर्ड, नाकारा सामान व अवधि पार दवाओं का निस्तारण
- राज्य सरकार ने जारी किए एक महीने में काम पूरा करने के आदेश
श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और जिला अस्पताल में रिकॉर्ड, नाकारा सामान व अवधि पार दवाओं का निस्तारण एक महीने में करना होगा। राज्य सरकार ने श्रीगंगानगर जिले समेत प्रदेश भर में राजकीय चिकित्सालयों, डिस्पेंसरी एवं अन्य कार्यालयों में अनुपयोगी वाहन, कबाड़, नाकारा पड़े सामानों, पुराने रिकॉर्ड एवं अवधिपार दवाइयों का एक माह के भीतर नियमानुसार नष्टीकरण एवं निस्तारण करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार वर्षों से निस्तारण के अभाव में इक_ा कबाड़, अनुपयोगी वाहन, पुराना रिकॉर्ड, सरप्लस सामान के कारण इन अस्पतालों एवं कार्यालयों में जहां साफ-सफाई एवं जगह की समस्या आ रही है, वहीं मरीजों एवं चिकित्साकर्मियों को भी असुविधा हो रही है। खुले में पड़े वाहन, टायर, कबाड़ में पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने की आशंका भी बनी रहती है। इसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वे मई के अन्त तक सम्बन्धित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की अनुपालना करते हुए लेखा शाखा के सहयोग से इक_ा कबाड़, अनुपयोगी वाहन, पुराना रिकॉर्ड, सरप्लस सामान के निस्तारण एवं नष्टीकरण की प्रक्रिया पूर कर लें। गत 1 अप्रेल से 15 अपे्रल को मनाए गए स्वच्छता पखवाड़े एवं उसके बाद जिला एवं राज्य स्तरीय निरीक्षणों में सामने आया कि पुराने कबाड़, सरप्लस सामान, अनुपयोगी वाहनों, पुराने रिकॉर्ड के कारण भी इन चिकित्सालयों की साफ-सफाई में समस्या एवं जगह की कमी बनी हुई है। इसके बाद इन सब चीजों का निस्तारण करने का फैसला किया गया है।
इस नीति के तहत करना होगा यह काम
अवधिपार, अनुपयोगी एवं खराब हो चुकी दवाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में 2013 में एक नीति जारी की गई थी। इसके अनुसार टूटी-फूटी, खराब, अनुपयोगी एवं अवधिपार दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया तय की गई थी। इसके लिए जिला ड्रग स्टोर प्रभारी, ड्रग कन्ट्रोल ऑफिसर एवं इंटरनल ऑडिटर की एक कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटी इन दवाओं के अनुपयोगी होने के कारणों का परीक्षण करेगी। कमेटी उस वित्तीय वर्ष मे ड्रग स्टोर को कुल प्राप्त एवं स्टोर्ड दवाइयों के मूल्य के केवल 0.5 प्रतिशत मूल्य की दवाओं का ही निस्तारण कर सकती है। कमेटी में विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी निस्तारण योग्य दवाओं के पूर्ण कोड, मात्रा, बैच नम्बर, निर्माण दिनांक, एक्सपायरी दिनांक, निर्माता के नाम के साथ इसकी जानकारी ई-औषधि सॉफ्टवेयर पर भी देनी होगी। दवाओं का निस्तारण इनके सुरक्षित निस्तारण की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। निस्तारण योग्य दवाओं का मूल्य वार्षिक प्राप्त एवं संधारित दवाओं के कुल मूल्य के 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होने पर प्रबन्ध निदेशक आरएमएससीएल एवं अधिक होनेे पर आरएमएससीएल के बोर्ड अॅाफ डायरेक्टर के स्तर पर इनके निस्तारण का निर्णय किया जाएगा।
श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और जिला अस्पताल में रिकॉर्ड, नाकारा सामान व अवधि पार दवाओं का निस्तारण एक महीने में करना होगा। राज्य सरकार ने श्रीगंगानगर जिले समेत प्रदेश भर में राजकीय चिकित्सालयों, डिस्पेंसरी एवं अन्य कार्यालयों में अनुपयोगी वाहन, कबाड़, नाकारा पड़े सामानों, पुराने रिकॉर्ड एवं अवधिपार दवाइयों का एक माह के भीतर नियमानुसार नष्टीकरण एवं निस्तारण करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार वर्षों से निस्तारण के अभाव में इक_ा कबाड़, अनुपयोगी वाहन, पुराना रिकॉर्ड, सरप्लस सामान के कारण इन अस्पतालों एवं कार्यालयों में जहां साफ-सफाई एवं जगह की समस्या आ रही है, वहीं मरीजों एवं चिकित्साकर्मियों को भी असुविधा हो रही है। खुले में पड़े वाहन, टायर, कबाड़ में पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने की आशंका भी बनी रहती है। इसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वे मई के अन्त तक सम्बन्धित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की अनुपालना करते हुए लेखा शाखा के सहयोग से इक_ा कबाड़, अनुपयोगी वाहन, पुराना रिकॉर्ड, सरप्लस सामान के निस्तारण एवं नष्टीकरण की प्रक्रिया पूर कर लें। गत 1 अप्रेल से 15 अपे्रल को मनाए गए स्वच्छता पखवाड़े एवं उसके बाद जिला एवं राज्य स्तरीय निरीक्षणों में सामने आया कि पुराने कबाड़, सरप्लस सामान, अनुपयोगी वाहनों, पुराने रिकॉर्ड के कारण भी इन चिकित्सालयों की साफ-सफाई में समस्या एवं जगह की कमी बनी हुई है। इसके बाद इन सब चीजों का निस्तारण करने का फैसला किया गया है।
इस नीति के तहत करना होगा यह काम
अवधिपार, अनुपयोगी एवं खराब हो चुकी दवाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में 2013 में एक नीति जारी की गई थी। इसके अनुसार टूटी-फूटी, खराब, अनुपयोगी एवं अवधिपार दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया तय की गई थी। इसके लिए जिला ड्रग स्टोर प्रभारी, ड्रग कन्ट्रोल ऑफिसर एवं इंटरनल ऑडिटर की एक कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटी इन दवाओं के अनुपयोगी होने के कारणों का परीक्षण करेगी। कमेटी उस वित्तीय वर्ष मे ड्रग स्टोर को कुल प्राप्त एवं स्टोर्ड दवाइयों के मूल्य के केवल 0.5 प्रतिशत मूल्य की दवाओं का ही निस्तारण कर सकती है। कमेटी में विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी निस्तारण योग्य दवाओं के पूर्ण कोड, मात्रा, बैच नम्बर, निर्माण दिनांक, एक्सपायरी दिनांक, निर्माता के नाम के साथ इसकी जानकारी ई-औषधि सॉफ्टवेयर पर भी देनी होगी। दवाओं का निस्तारण इनके सुरक्षित निस्तारण की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। निस्तारण योग्य दवाओं का मूल्य वार्षिक प्राप्त एवं संधारित दवाओं के कुल मूल्य के 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होने पर प्रबन्ध निदेशक आरएमएससीएल एवं अधिक होनेे पर आरएमएससीएल के बोर्ड अॅाफ डायरेक्टर के स्तर पर इनके निस्तारण का निर्णय किया जाएगा।
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