सिर में लट्ठ मारकर की थी गाय की हत्या, न्यायालय ने दी सजा
गौ हत्या के अपराध में आरोपी को दिया कठोर कारावास
श्रीगंगानगर । न्यायालय ने गौ हत्या के अपराध में आरोपी को कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 25 जुलाई 2017 को राजकुमार पुत्र यशपाल खत्री निवासी 38 डी मकान नंबर पुरानी आबादी ने पुलिस थाना कोतवाली मेें रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी ने बताया कि 24 जुलाई को आरोपी मोहम्मद हुसैन पुत्र नसीर अहमद निवासी 3 वाई ने गौशाला में ल_ मारकर एक गाय की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय में सुनवाई के बाद मोहम्मद हुसैन को गौवंश अधिनियम के तहत दोषी माना। इस पर अपर सैशन न्यायाधीश (संख्या-1) पलविन्द्र सिंह ने 2 वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
श्रीगंगानगर । न्यायालय ने गौ हत्या के अपराध में आरोपी को कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 25 जुलाई 2017 को राजकुमार पुत्र यशपाल खत्री निवासी 38 डी मकान नंबर पुरानी आबादी ने पुलिस थाना कोतवाली मेें रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी ने बताया कि 24 जुलाई को आरोपी मोहम्मद हुसैन पुत्र नसीर अहमद निवासी 3 वाई ने गौशाला में ल_ मारकर एक गाय की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय में सुनवाई के बाद मोहम्मद हुसैन को गौवंश अधिनियम के तहत दोषी माना। इस पर अपर सैशन न्यायाधीश (संख्या-1) पलविन्द्र सिंह ने 2 वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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