आज शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार, मतदान की तैयारियां पूर्ण
11 मतदान केंद्र नारी शक्ति के जिम्मे, सभी व्यवस्थाएं महिला कर्मचारी ही करेंगी
श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार-प्रसार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में श्रीगंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 6 मई को प्रात: 7 से सायं 6 बजे तक होगा। कुल 19 लाख 41 हजार 656 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे 9 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा।
मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि 4 मई शनिवार को शाम 6 बजे से 6 मई को शाम 6 बजे तक राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही संगीत-समारोह, नाट्य, अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन एवं पुलिस ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मौसम को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर छाया एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र में 11 मतदान केन्द्र महिलाओं के जिम्मे रहेंगे। इन मतदान केंद्रों तमाम व्यवस्थाओं के लिए संधारण के लिए महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 19 लाख 41 हजार 656 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 10 लाख 16 हजार 41 पुरुष तथा 9 लाख 25 हजार 590 महिला मतदाता और 25 अन्य मतदाता हैं।
मतदान के दौरान संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। श्रीगंगानगर निर्वाचन क्षेत्र में 115 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी।
कर सकेंगे 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल
मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। केवल पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा
निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव में दिव्यांगों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स, सहायता के लिए स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वॉलेंटियर लगाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर्स का इंतजाम किया गया है। दिव्यांगों एवं उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी स्थानीय स्तर पर परिवहन की व्यवस्था भी रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में वोटर स्लिप एवं इपिक कार्ड का वितरण भी किया जा रहा है।
सेल्फी को माना जाएगा 'शरारत,, होगा मुकदमा दर्ज
जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने 'सांध्य बॉर्डर टाइम्स, को बताया कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाया जा सकेगा।
मतदान करते आदि के समय सेल्फी ली गई या वीडियो बनाया गया तो इसे मत की गोपीनयता भंग करने की शरारत मानी जाएगी, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतदान के लिए आने वालों से अपेक्षा जताई गई है कि वे पहली बात तो मोबाइल, कैमरा लाए ही नहीं अगर लाए तो मतदान केंद्र के बाहर अपने जोखिम पर छोड़े।
श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार-प्रसार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में श्रीगंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 6 मई को प्रात: 7 से सायं 6 बजे तक होगा। कुल 19 लाख 41 हजार 656 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे 9 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा।
मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि 4 मई शनिवार को शाम 6 बजे से 6 मई को शाम 6 बजे तक राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही संगीत-समारोह, नाट्य, अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन एवं पुलिस ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मौसम को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर छाया एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र में 11 मतदान केन्द्र महिलाओं के जिम्मे रहेंगे। इन मतदान केंद्रों तमाम व्यवस्थाओं के लिए संधारण के लिए महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 19 लाख 41 हजार 656 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 10 लाख 16 हजार 41 पुरुष तथा 9 लाख 25 हजार 590 महिला मतदाता और 25 अन्य मतदाता हैं।
मतदान के दौरान संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। श्रीगंगानगर निर्वाचन क्षेत्र में 115 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी।
कर सकेंगे 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल
मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। केवल पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा
निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव में दिव्यांगों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स, सहायता के लिए स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वॉलेंटियर लगाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर्स का इंतजाम किया गया है। दिव्यांगों एवं उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी स्थानीय स्तर पर परिवहन की व्यवस्था भी रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में वोटर स्लिप एवं इपिक कार्ड का वितरण भी किया जा रहा है।
सेल्फी को माना जाएगा 'शरारत,, होगा मुकदमा दर्ज
जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने 'सांध्य बॉर्डर टाइम्स, को बताया कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाया जा सकेगा।
मतदान करते आदि के समय सेल्फी ली गई या वीडियो बनाया गया तो इसे मत की गोपीनयता भंग करने की शरारत मानी जाएगी, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतदान के लिए आने वालों से अपेक्षा जताई गई है कि वे पहली बात तो मोबाइल, कैमरा लाए ही नहीं अगर लाए तो मतदान केंद्र के बाहर अपने जोखिम पर छोड़े।
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