स्कूली बस-ट्रक में टक्कर, सभी बच्चे सुरक्षित
पदमपुर। श्रीगंगानगर मार्ग पर टोल नाके के निकट आज सुबह स्कूली बस-ट्रक में टक्कर हो गई।
गनीमत रही कि हादसे में कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है।
हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हवलदार राजकुमार चौधरी ने बताया कि पदमपुर के एक निजी स्कूल की मिनी बस ग्रामीणों से बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी। रास्ते में टोल नाके के निकट ट्रक ने पीछे से बस में टक्कर मार दी। सौभाग्य से बच्चों को कोई भी चोट नहीं आई।
बस का पिछला शीशा ही टूटा है। दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस थाना में लाया गया है। दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है।
मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढऩे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
चार हफ्ते में मांगा जवाब
नई दिल्ली। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज़ अदा करने की आज़ादी के लिए दायर याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। पीठ ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या मस्जिद और मंदिर सरकार के हैं, जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाजत जरूरी है. कोर्ट ने पूछा कि सरकार इस मामले में कहां हैÓ याचिका में समानता के मूल अधिकारों पर प्रवेश का अधिकार मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राज्य का अधिकार देने का कर्तव्य है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ( नॉन स्टेट एक्टर) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दूसरे व्यक्ति से समानता का अधिकार मांग सकता है Ó पीठ ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा कि क्या महिलाओं को मस्जिद में सबके साथ नमाज पढऩे की इजाजत दे सकते हैं या नहीं।Ó
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'हम इस मामले को सबरीमला की वजह से सुन रहे हैं.Ó
गनीमत रही कि हादसे में कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है।
हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हवलदार राजकुमार चौधरी ने बताया कि पदमपुर के एक निजी स्कूल की मिनी बस ग्रामीणों से बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी। रास्ते में टोल नाके के निकट ट्रक ने पीछे से बस में टक्कर मार दी। सौभाग्य से बच्चों को कोई भी चोट नहीं आई।
बस का पिछला शीशा ही टूटा है। दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस थाना में लाया गया है। दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है।
मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढऩे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
चार हफ्ते में मांगा जवाब
नई दिल्ली। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज़ अदा करने की आज़ादी के लिए दायर याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। पीठ ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या मस्जिद और मंदिर सरकार के हैं, जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाजत जरूरी है. कोर्ट ने पूछा कि सरकार इस मामले में कहां हैÓ याचिका में समानता के मूल अधिकारों पर प्रवेश का अधिकार मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राज्य का अधिकार देने का कर्तव्य है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ( नॉन स्टेट एक्टर) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दूसरे व्यक्ति से समानता का अधिकार मांग सकता है Ó पीठ ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा कि क्या महिलाओं को मस्जिद में सबके साथ नमाज पढऩे की इजाजत दे सकते हैं या नहीं।Ó
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'हम इस मामले को सबरीमला की वजह से सुन रहे हैं.Ó

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