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न्यायालय ने खारिज की सजा के खिलाफ लगाई अपील

- आरोपी की सजा को रखा बरकरार
श्रीगंगानगर। सड़क दुर्घटना प्रकरण के आरोपित की ओर से सजा के खिलाफ लगाई अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने आरोपित की सजा को बरकरार रखा है।
अपर लोक अभियोजक श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने बताया कि 21 सितंबर 1999 को अब्दुल फतेह निवासी सादुलशहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी ने बताया कि उसका पुत्र मोहम्मद रमजान स्कूल जाने के लिए घर से गया था।
रास्ते में भानी सिंह पुत्र जगदीश राजपूत निवासी ऐलनाबाद ने उसके पुत्र में वाहन की टक्कर मारी। इससे पुत्र की मौत हो गई। पुलिस ने बाद जांच न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर ने 24 अप्रैल 2018 को भानी सिंह को दोषी मान धारा 279 में 6 माह साधारण कारावास, 1000 रूपए के जुर्माने और जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 304ए में 2 वर्ष साधारण की सजा सुनाई। इस पर आरोपी ने सजा के खिलाफ अपील लगाई गई, जिसे अपर सैशन न्यायाधीश (संख्या-1) पलविन्द्र सिंह ने खारिज कर दिया।


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