श्रीगंगानगर (एसबीटी)। सहकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋण (खरीफ-2018) अदायगी की अवधि बढ़ा दी गई है।
विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि अल्पकालीन फसली ऋण अदायगी की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
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