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टिकटॉक एप पर 15 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें अश्लील सामग्री तक पहुंच की चिंता को लेकर केन्द्र को 'टिकटॉकÓ एप पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया गया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि तय प्रक्रिया के अनुसार याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी. एप बनाने वाली कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है. हाईकोर्ट ने एप की डाउनलोडिंग रोकने और मीडिया में ऐप से बने वीडियो का प्रसारण बंद करने का आदेश दिया था.

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