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न्यायालय ने दिए जिला शिक्षा अधिकारी के सामान कुर्की के आदेश

- बकाया वेतन भुगतान न मिलने पर परिवादी ने लगाई थी इजराय
श्रीगंगानगर। दधिमथी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बकाया वेतन भुगतान न देने के प्रकरण में न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) कार्यालय के सामान की कुर्की के आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार परिवादी बनवारीलाल वर्मा पुत्र सांवरमल वर्मा ने न्यायालय को बताया कि वह गौशाला रोड स्थित दधिमथी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर  1 अक्टूबर 1986 से सेवारत है। संस्था पदाधिकारी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने का कहकर कम वेतन देकर टालते रहे और जून 2004 के बाद उसे वेतन ही नहीं दिया।
इस पर बनवारीलाल वर्मा ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायालय ने परिवादी को नियमानुसार ब्याज सहित वेतन भुगतान के लिए निर्देशित किया, लेकिन संस्था ने भुगतान नहीं किया।
परिवादी द्वारा प्रस्तुत इजराय पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बकाया वेतन (5 लाख 42 हजार 163 रुपए) भुगतान के लिए श्रीकरणपुर मार्ग स्थित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) कार्यालय की कुर्सी, मेज, कम्प्यूटर, कार्यालय भवन की कुर्की के आदेश दिए हैं। नाजिर अनिल गोदारा ने बताया कि जल्द ही न्यायालय के आदेश की पालना की जाएगी।


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