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ब्लैकमेल प्रकरण की आरोपित महिला की जमानत याचिका नामंजूर

श्रीगंगानगर। ब्लैकमेल प्रकरण की आरोपित महिला श्रीमती विमला देवी पत्नी छिन्दा सिंह मजबी सिख निवासी भांभू कॉलोनी की ओर से लगाई जमानत याचिका सैशन न्यायालय ने नामंजूर कर दी है। प्रकरण के अनुसार जसकरण सिंह पुत्र सुखदेवसिंह निवासी 12 एचएच बनियावाली ने 21 मार्च को पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी ने बताया कि आरोपिता ने अन्य साथियों के संग मिलकर ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाद जांच आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपिता को न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था।


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