आरटीआई की अपीलों का समय पर निपटारा करें, सूचना आयोग ने दी चेतावनी
शिमला। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन और रजिस्ट्रार को चेतावनी दी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में आरटीआई की दरख्वास्तें और अपीलें समय पर डिस्पोज ऑफ करें। आयोग ने यह चेतावनी प्रदेश लोक निर्माण विभाग के निर्माण भवन शिमला स्थित कार्यालय के एक्सईएन और रजिस्ट्रार को जारी की है। यह दोनों ही जनसूचना अधिकारियों की भूमिका में थे। आयोग ने आवेदक को भी कहा कि वह अपना मामला राज्य सूचना आयोग के सामने रखें, वहीं से राहत की मांग करें। मंडी के सुंदरनगर निवासी सुनील दत्त ने आयोग में अपील की थी कि उन्हें तय समय के भीतर सूचना नहीं दी गई। यह अपील राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान के कोर्ट में की गई। आवेदक ने अपने आरटीआई आवेदन में कहा था कि वह 1991 बैच का कनिष्ठ अभियंता है। लोक निर्माण विभाग ने उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, जबकि कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद पर भर्ती के लिए 1992 बैच के उम्मीदवार को भी बुला लिया गया। इसी बारे में लोक निर्माण विभाग के जनसूचना अधिकारियों से आवेदक ने सूचना मांगी थी।
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