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माल्या की संपत्ति पर लिक्विडेटर की कर्ज देने वाले बैंकों को चुनौती

मुंबई। देश की सबसे बड़ी शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स की मालिक डियाजियो की याचिका को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कोर्ट ने बुधवार को स्वीकार कर लिया। डियाजियो ने विजय माल्या की जब्त संपत्ति को लेकर एसबीआई के नेतृत्व में उन्हें कर्ज देने वाले बैंकों के समूह के आवेदन को चुनौती दी है। बैंकों ने अदालत से जब्त संपत्ति उन्हें देने की मांग की है ताकि वे उन्हें बेचकर अपना पैसा वसूल सकें। ब्रिटिश कंपनी डियाजियो ने माल्या की इन संपत्तियों को लिक्विडेट करने की बैंकों की मांग का भी विरोध किया है। उसने कहा है कि इनसे संबंधित कई मामले अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं। इसलिए इन्हें बेचा नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर ने भी यूबीएचएल की संपत्ति बैंकों को सौंपने का विरोध किया।

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