ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 5,872 करोड़ रुपये के आयकर नोटिस को न्यायालय में चुनौती दी
-वसूली पर मिला स्थगन
नई दिल्ली। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने आयकर विभाग के 5,872.13 करोड़ रुपये के आयकर वसूली नोटिस को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने कंपनी से इस राशि की वसूली पर स्थगन दे दिया। यह मामला ग्रासिम इंडस्ट्रीज के आदित्य बिड़ला समूह की दो कंपनियों में विलय के संदर्भ में भेजे गए कर नोटिस से संबंधित है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में यह जानकारी दी है। कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी की आयकर विभाग का यह आदेश कानूनी रूप से टिकने वाला नहीं है। आयकर विभाग ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। कंपनी को 22 मार्च, 2019 को बंबई उच्च न्यायालय का यह आदेश मिला। न्यायालय ने विभाग को अपना जवाब देने के लिए समय देते हुए वसूली पर स्थगन दे दिया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 16 मार्च को कहा था कि उसे खुद के आदित्य बिड़ला नूवो और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज में विलय को लेकर आयकर विभाग से 5,872.13 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिला था। कंपनी ने इस आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
नई दिल्ली। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने आयकर विभाग के 5,872.13 करोड़ रुपये के आयकर वसूली नोटिस को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने कंपनी से इस राशि की वसूली पर स्थगन दे दिया। यह मामला ग्रासिम इंडस्ट्रीज के आदित्य बिड़ला समूह की दो कंपनियों में विलय के संदर्भ में भेजे गए कर नोटिस से संबंधित है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में यह जानकारी दी है। कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी की आयकर विभाग का यह आदेश कानूनी रूप से टिकने वाला नहीं है। आयकर विभाग ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। कंपनी को 22 मार्च, 2019 को बंबई उच्च न्यायालय का यह आदेश मिला। न्यायालय ने विभाग को अपना जवाब देने के लिए समय देते हुए वसूली पर स्थगन दे दिया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 16 मार्च को कहा था कि उसे खुद के आदित्य बिड़ला नूवो और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज में विलय को लेकर आयकर विभाग से 5,872.13 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिला था। कंपनी ने इस आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
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