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1 अप्रैल से रद्द हो जाएगा आपका पेन कार्ड

नई दिल्ली। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड आपके लिए कितना महत्व रखता है, आप जानते ही होंगे। यह पैन कार्ड केवल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के ही काम नहीं आता, बल्कि कई जगह आपकी आईडी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड कैंसिल हो जाए तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा 1 अप्रैल से हो भी सकता है, इसलिए आपको सचेत हो जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपने यह गलती तो नहीं की है। आइए, जानते हैं कि यह कैसी गलती है और आपसे यह गलती हो गई तो इसे कैसे सुधार जा सकता है  दरअसल, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 मार्च की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.  अगर अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139्र्र के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोडऩे के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई. मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोडऩे की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. फिर इसकी डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है. लेकिन, बाद में इसे फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया. अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता, तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है.

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