राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती निरस्त
श्रीगंगानगर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को रद्द किया है। यह भर्ती दसवीं कक्षा मेेंंं अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पर होनी थी लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन भरपूर प्रयासों के बावजूद नियमों की पालना नहीं कर पाया। ऐसे में भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब यह भर्ती नए नियमों के तहत की जाएगी
हाइकोर्ट प्रशासन ने एक सूचना जारी कर परीक्षा रद्द करने पर खेद जताया है साथ ही अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क लौटाने का वादा किया है।
हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में 10 वी के अंकों की मेरिट के आधार पर भर्ती होनी थी। यह भर्ती राज्य के जिला न्यायालयों के लिये होनी थी। हाई कोर्ट ने सूचना में कहा है कि केंद्र सहित कई राज्यों में 10वी में ग्रेड प्रदान करने का सिस्टम है। ऐसे में एक साल बाद भी हाईकोर्ट प्रशासन मेरिट नहीं बना पाया। रजिस्ट्रार ने भर्ती रद्द करने का आदेश जारी किया है। अब नए नियमों से भर्ती की जाएगी।
आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब नए संशोधित नियमों से भर्ती होगी। नई भर्ती में सभी आवेदकों को शामिल करने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। परीक्षा शुल्क भी दोबारा नहीं लेंगे।
गौरतलब है कि भर्ती के लिए 8 फरवरी 2018 को आवेदन मांगे गए थे। उस समय 5.10 लाख आवेदन मिले थे।
हाइकोर्ट प्रशासन ने एक सूचना जारी कर परीक्षा रद्द करने पर खेद जताया है साथ ही अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क लौटाने का वादा किया है।
हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में 10 वी के अंकों की मेरिट के आधार पर भर्ती होनी थी। यह भर्ती राज्य के जिला न्यायालयों के लिये होनी थी। हाई कोर्ट ने सूचना में कहा है कि केंद्र सहित कई राज्यों में 10वी में ग्रेड प्रदान करने का सिस्टम है। ऐसे में एक साल बाद भी हाईकोर्ट प्रशासन मेरिट नहीं बना पाया। रजिस्ट्रार ने भर्ती रद्द करने का आदेश जारी किया है। अब नए नियमों से भर्ती की जाएगी।
आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब नए संशोधित नियमों से भर्ती होगी। नई भर्ती में सभी आवेदकों को शामिल करने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। परीक्षा शुल्क भी दोबारा नहीं लेंगे।
गौरतलब है कि भर्ती के लिए 8 फरवरी 2018 को आवेदन मांगे गए थे। उस समय 5.10 लाख आवेदन मिले थे।

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