शहर में श्रम विभाग के सैकड़ों लोगों को नोटिस, हड़कम्प
- 2009 के बाद निर्माण करने वाले मालिकों को देना होगा एक प्रतिशत उपकर
श्रीगंगानगर। शहर में श्रम विभाग ने शहर के सैकड़ों लोगों को वसूली नोटिस थमाकर हड़कम्प मचा दिया है। इससे पहले लगभग 11 संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये थे। इसके बाद अब श्रम विभाग धड़ाधड़ वसूली नोटिस जारी कर रहा है।
श्रम विभाग ने अभी तक मीडिया में स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि कितने नोटिस जारी किए हैं। एसबीटी न्यूज को शहर के क्षेत्रों से कई लोगों ने फोन पर नोटिस मिलने की बात स्वीकारी एवं कॉपी दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन एवं अन्य सहनिर्माण क्रमकार, कल्याण उपकरण अधिनियम 1996 तथा केन्द्रीय नियम 1998 की धारा 3(1) के अंतर्गत उपकर आरोपित किये जाने का प्रावधान है। राज्य मेंं 27 जुलाई 2009 के पश्चात् निर्मित सभी प्रकार के भवनों के निर्माण में नियमानुसार निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर निर्धारित है। उपश्रम आयुक्त ने लोगों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कि शीघ्र ही उपकर की यह राशि कार्यालय में जमा करवाये, अन्यथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। इससे पहले श्रम विभाग ने शहर के बड़े हॉस्पीटल, एक प्रमुख मॉल सहित रजवाड़ा रिजोर्ट, बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल, भूतना हॉस्पीटल, डॉ. दीपक चौधरी हॉस्पीटल तथा सूरतगढ़ के अपेक्स हॉस्पीटल, मनीराम मैमोरियल हॉस्पीटल, डीपी स्कूल आदि को भी नोटिस जारी किये थे।
इनसे 30 दिन में उपकर अदायगी देने को कहा था। सवाल यह है कि श्रम सन् 2009 के बाद विभाग को इतने सालों बाद अब एक प्रतिशत उपकर वसूलने की याद कैसे आई। पिछले 10 सालों में एक भी व्यक्ति को नोटिस जारी नहीं किया गया। अब एकाएक हजारों लोगों को उपकर नोटिस थमाये गये हैं। नोटिस देने का सिलसिला बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे नोटिस तैयार किए गए हैं। इन्हें लोगों तक भिजवाया जा रहा है। इसकी जद में 2009 के बाद बनी कॉलोनियों को मुख्य रूप से टारगेट बनाया गया है।
शहर में अब तक सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। किसी ने भी मकान-दुकान बनाने में 10 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है तो उस पर एक प्रतिशत उपकर वसूला जा रहा है।
-अमरचंद लहरी उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर
उपकर जमा नहीं तो होगी कुर्की
श्रीगंगानगर। श्रम विभाग ने उपायुक्त अमरचंद लहरी ने बताया कि उपकर जमा नहीं करवाने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्व एक्ट के तहत कुर्की करके भी उपकर वसूला जा सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 के बाद निर्माण करने वाले मकान मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। निर्माण की लागत पर 1 प्रतिशत उपकर वसूला जाएगा। इसमें शिक्षा, हॉस्पीटल, मॉल्स आदि के निर्माण पर अलग-अलग उपकर दरें निर्धारित की गई। प्रथम नोटिस के बाद द्वितीय नोटिस जारी होते ही ब्याज भी वसूला जाएगा। इसके अलावा तीस दिन के बाद उपकर की राशि मकान मालिक को दोगुनी देनी पड़ेगी।
श्रीगंगानगर। शहर में श्रम विभाग ने शहर के सैकड़ों लोगों को वसूली नोटिस थमाकर हड़कम्प मचा दिया है। इससे पहले लगभग 11 संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये थे। इसके बाद अब श्रम विभाग धड़ाधड़ वसूली नोटिस जारी कर रहा है।
श्रम विभाग ने अभी तक मीडिया में स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि कितने नोटिस जारी किए हैं। एसबीटी न्यूज को शहर के क्षेत्रों से कई लोगों ने फोन पर नोटिस मिलने की बात स्वीकारी एवं कॉपी दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन एवं अन्य सहनिर्माण क्रमकार, कल्याण उपकरण अधिनियम 1996 तथा केन्द्रीय नियम 1998 की धारा 3(1) के अंतर्गत उपकर आरोपित किये जाने का प्रावधान है। राज्य मेंं 27 जुलाई 2009 के पश्चात् निर्मित सभी प्रकार के भवनों के निर्माण में नियमानुसार निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर निर्धारित है। उपश्रम आयुक्त ने लोगों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कि शीघ्र ही उपकर की यह राशि कार्यालय में जमा करवाये, अन्यथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। इससे पहले श्रम विभाग ने शहर के बड़े हॉस्पीटल, एक प्रमुख मॉल सहित रजवाड़ा रिजोर्ट, बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल, भूतना हॉस्पीटल, डॉ. दीपक चौधरी हॉस्पीटल तथा सूरतगढ़ के अपेक्स हॉस्पीटल, मनीराम मैमोरियल हॉस्पीटल, डीपी स्कूल आदि को भी नोटिस जारी किये थे।
इनसे 30 दिन में उपकर अदायगी देने को कहा था। सवाल यह है कि श्रम सन् 2009 के बाद विभाग को इतने सालों बाद अब एक प्रतिशत उपकर वसूलने की याद कैसे आई। पिछले 10 सालों में एक भी व्यक्ति को नोटिस जारी नहीं किया गया। अब एकाएक हजारों लोगों को उपकर नोटिस थमाये गये हैं। नोटिस देने का सिलसिला बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे नोटिस तैयार किए गए हैं। इन्हें लोगों तक भिजवाया जा रहा है। इसकी जद में 2009 के बाद बनी कॉलोनियों को मुख्य रूप से टारगेट बनाया गया है।
शहर में अब तक सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। किसी ने भी मकान-दुकान बनाने में 10 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है तो उस पर एक प्रतिशत उपकर वसूला जा रहा है।
-अमरचंद लहरी उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर
उपकर जमा नहीं तो होगी कुर्की
श्रीगंगानगर। श्रम विभाग ने उपायुक्त अमरचंद लहरी ने बताया कि उपकर जमा नहीं करवाने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्व एक्ट के तहत कुर्की करके भी उपकर वसूला जा सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 के बाद निर्माण करने वाले मकान मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। निर्माण की लागत पर 1 प्रतिशत उपकर वसूला जाएगा। इसमें शिक्षा, हॉस्पीटल, मॉल्स आदि के निर्माण पर अलग-अलग उपकर दरें निर्धारित की गई। प्रथम नोटिस के बाद द्वितीय नोटिस जारी होते ही ब्याज भी वसूला जाएगा। इसके अलावा तीस दिन के बाद उपकर की राशि मकान मालिक को दोगुनी देनी पड़ेगी।

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