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किसानों के मध्य और दीर्घ कालीन कृषि ऋणों की माफी योजना लागू

- सहकारी बैंकों के सीमान्त एवं लघु अवधिपार किसानों को होगा लाभ
श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने किसानों को एक और राहत देने का निर्णय किया है। इस निर्णय से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से मध्य कालीन या दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले ऐसे सीमान्त एवं लघु किसानों को लाभ होगा जो आर्थिक संकट में हैं और अपने ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं।
 प्रथम चरण में ऐसे किसानों को योजना के दायरे में लाया गया है जिनकी ओर 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का अवधिपार कृषि ऋण बकाया है। सरकार के निर्णय का उद्देश्य छोटे और मझले किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें संकट से बाहर निकालना है। इसके लिये अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत सीमान्त एवं लघु किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण माफी के लिये लागू की गई योजना ''राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019ÓÓ के साथ-साथ इस योजना का लाभ देने का निर्णय किया गया है।
कोई भी पात्र किसान सरकार द्वारा की गई ऋण माफी के लाभ से वंचित नहीं रहे और कोई भी अपात्र किसान किसी पात्र किसान की राशि को नहीं हड़प सके इसके लिये बैंक द्वारा पात्र किसान का आधार आधारित सत्यापन करवाया जायेगा। इसके लिये किसान के पास आधार नम्बर एवं आधार से लिंक मोबाइल नम्बर होना जरूरी है। यदि किसी किसान के पास आधार नम्बर नहीं है तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे किसान भाई नजदीकी आधार केन्द्र पर जाकर अपना आधार के लिये पंजीयन करवा लेंगे और आधार केन्द्र द्वारा जारी पंजीयन आईडी को बैंक शाखा पर प्रस्तुत कर देंगे तो ऐसे किसान को उनकी पात्रता के अनुसार इस योजना में शामिल कर लिया जायेगा।
 योजना के दायरे में आने वाले किसान से योजना की पात्रता पूर्ण किये जाने के संबंध में सादे कागज पर स्वप्रमाणित शपथ पत्र लिया जायेगा। किसानों के व्यापक हितों के मद्देनजर सरकार द्वारा किसान द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के तहत स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया है।
वारिसों को पेश करना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र
योजना के तहत जिन पात्र किसानों की मृत्यु हो चुकी है उन किसानों की ऋण माफी के लिये उनके वारिसान को किसान का सक्षम स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा तथा विधिक वारिसान का आधार सत्यापन कर किसान को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। सरकार ने योजना में ऐसे पात्र किसानों के भी कृषि ऋणों को भी माफ करने का निर्णय किया है जो स्थाई रूप से राज्य के बाहर पलायन कर चुके हैं।


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