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जिला कलक्टर, एसपी, डीएसपी, एसएचओ, एसडीएम, पालिकाध्यक्ष और ईओ को अदालत की अवमानना के आरोप में नोटिस जारी

- संगरिया के वरिष्ठ सिविल न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने का मामला
संगरिया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश राजेश गजरा ने न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने के कारण विभिन्न अधिकारियों को अदालत की अवमानना के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने जिला कलक्टर  जाकिर हुसैन, जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, पुलिस उप अधीक्षक संगरिया देवानंद, थानाप्रभारी अरुण चौधरी, उपखंड अधिकारी कपिल यादव, नगर पालिकाध्यक्ष नत्थूराम सोनी तथा अधिशासी अधिकारी देवेन्द्र कौशिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में आगामी सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की गई है। उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट संजय आर्य ने बताया कि  समिति ने यातायात मेें बाधा, प्रेशर हॉर्न संबंधी समस्या को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ सिविल न्यायालय में लोकहित वाद पेश किया, जिस पर न्यायालय ने 16 जनवरी 2019 को फैसला सुनाया है। न्यायालय ने फैसले में संगरिया नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय, व्यवसायिक तथा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग स्थल चिन्हित कर आरक्षित करने, आवागमन बाधित करने वाले वाहनों को हटाने, शहर में सुविधा और समय अनुसार भारी वाहनों का प्रवेश निषेध करने एवं सार्वजनिक मार्ग, अस्पताल, स्कूल, न्यायालय परिसर आदि को हॉर्न निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश प्रशासन तथा संबंधित विभागों को दिए मगर अभी तक इस आदेश की पालना के लिए किसी भी विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है।
आर्य ने बताया कि किसी भी स्तर पर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई। जिस पर अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया। जिसके बाद न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं।


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