ब्याज एवं शास्ती में 14 फरवरी से छूट
श्रीगंगानगर। पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ के उप महानिरीक्षक भवानी सिंह पंवार ने बताया कि न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों में बकाया मुद्रांक कर जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ती में 14 फरवरी से छूट दी गई है। उन्होने बताया कि 14 फरवरी से पूर्व न्यायालय द्वारा निर्णय प्रकरणों में ब्याज एवं शास्ती में छूट होगी। माननीय न्यायालय कर बोर्ड अजमेर एवं उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों में भी पक्षकार द्वारा प्रकरण विड्रॉ करने पर ब्याज एवं शास्ती में छूट का लाभ देय है। जिन प्रकरणों में ब्याज एवं शास्ती की राशि बकाया है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष राशि पर छूट का लाभ देय होगा।

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