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खसरा रजिस्टर नहीं दिया तो एफआईआर होगी

- बीडीओ ने ग्रामसेवक को दिया अल्टीमेटम
श्रीकरणपुर।  ग्राम पंचायत 52 जी जी के तत्कालीन ग्रामसेवक व सरपंच पर खसरा रजिस्टर को खुर्द-बुर्द करने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांर्गी  सूचना के बाद खुलकर सामने आया है,हालांकि अभी तक प्रार्थी की रिपोर्ट पर खसरा रजिस्टर को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा है जिस पर विकास अधिकारी ने संबंधित ग्राम सेवक व सरपंच को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है अपितु दोषियों पर प्रथम दृष्टया में मामला दर्ज करवाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत 52 जी जी के चक 49जीजी के खसरा रजिस्टर के संबंध में महेंद्र सिंह उर्फ मंदिर सिंह शाकीन द्वारा संबंधित ग्राम सेवक व सरपंच से सूचना के अधिकार के तहत 20 दिसंबर 2018 को खसरा रजिस्टर एवं कार्रवाई रजिस्टर की नकल मांगी गई थी। सूचनार्थ शाकिन महेंद्र सिंह के अनुसार उनके द्वारा पत्र क्रमांक 157 दिनांक 16 जनवरी 19 को चाही रिपोर्ट में खसरा रजिस्ट्रर रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया । जिस पर मंदर सिंह उर्फ  महेंद्र सिंह द्वारा  विकास अधिकारी पंचायत समिति से करनपुर को एक शिकायत पत्र देकर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस मामले में जानकारी सामने आने पर  पता चला की तत्कालीन ग्राम सेवक मनोज कुमार द्वारा  मंदर सिंह उर्फ  महेंद्र सिंह को 27 जून 2011 को सूचना के अधिकार के अंतर्गत खाता संख्या 176 के 1 से 11 तक आता + पता एंड खसरा रजिस्टर की कार्रवाई नकल दी गई एवं 27 जून 2011 द्वारा आता संख्या 26 45 30 चकबंदी जी का खसरा रजिस्टर में कारवाई रजिस्टर की नकल दी गई तथा कालीन ग्रामसेवक मनोज कुमार द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर को जांच के चलते 10 12  2011 को ग्राम पंचायत भवन  के खसरा रजिस्टर का चार्ज में उपलब्ध नहीं हो ना बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परंतु तथा काली ग्राम सेवक राम नारायण द्वारा उक्त खसरा रजिस्टर तथा कालीन ग्राम पंचायत  सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी गरबा 2 4 2010 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया गया था ।
अत: उक्त खसरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रति सरपंच  द्वारा प्रमाणित करवाकर रजिस्टर वापस अपने पास रख लिया गया था। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रमाणित होता है कि उक्त खसरा रजिस्टर तथा कालीन सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी या तथा कालीन ग्रामसेवक मनोज कुमार ने स्वयं अपने पास रख लिया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्री गंगानगर ने अपने अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 29 05 एक अक्टूबर 2014 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अवगत कराया की ग्राम सेवक मनोज कुमार द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है जबकि मनोज कुमार द्वारा उक्त रिकॉर्ड की प्रतिलिपि जारी की गई है।
इस मामले में प्रतीत होता है कि रिकॉर्ड मनोज कुमार तथा कालीन ग्राम सेवक द्वारा ही गायब किया गया है अत: उसे खुर्दपुर करने की चेष्टा की गई है। इस मामले में स्थानीय विकास अधिकारी ने 22 जनवरी 2019 को एक नोटिस जारी कर तथा कालीन ग्राम सेवक मनोज कुमार द्वारा 3 दिन के भीतर दस्तावेज सहित उक्त खसरा रजिस्टर उपलब्ध कराने के लिए बंद किया है नहीं तो पुलिस थाना में एफ आई आर दर्ज करवा कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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