स्कूलों में संस्कृत प्रार्थना
- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा मामला
नई दिल्ली। केंद्रीय विद्यालयों में सुबह प्रार्थना में संस्कृत प्रार्थना गाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंप दिया है. दरअसल कोर्ट में पूछा गया था कि आस्था और मान्यताओं से इतर केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों द्वारा संस्कृत प्रार्थनाओं का गायन क्या उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है हालांकि अब इस सवाल की सुनवाई संवैधानिक बेंच करेगी. जज आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने कहा कि इस सवाल की पड़ताल एक संविधान पीठ द्वारा की जाएगी. साथ ही कोर्ट ने इस मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश को भी भेज दिया है. पीठ ने इस महत्वपूर्ण विषय बताया और पीठ का कहना है कि एक संविधान पीठ को इसकी पड़ताल करनी चाहिए. यह याचिका जबलपुर के वकील विनायक शाह ने दायर की थी और उन्होंने अपनी याचिका में संस्कृत प्रार्थना के गायन की अनिवार्यता को चुनौती दी थी.
नई दिल्ली। केंद्रीय विद्यालयों में सुबह प्रार्थना में संस्कृत प्रार्थना गाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंप दिया है. दरअसल कोर्ट में पूछा गया था कि आस्था और मान्यताओं से इतर केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों द्वारा संस्कृत प्रार्थनाओं का गायन क्या उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है हालांकि अब इस सवाल की सुनवाई संवैधानिक बेंच करेगी. जज आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने कहा कि इस सवाल की पड़ताल एक संविधान पीठ द्वारा की जाएगी. साथ ही कोर्ट ने इस मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश को भी भेज दिया है. पीठ ने इस महत्वपूर्ण विषय बताया और पीठ का कहना है कि एक संविधान पीठ को इसकी पड़ताल करनी चाहिए. यह याचिका जबलपुर के वकील विनायक शाह ने दायर की थी और उन्होंने अपनी याचिका में संस्कृत प्रार्थना के गायन की अनिवार्यता को चुनौती दी थी.
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