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साढे पांच लाख रुपये और वाहन चोरी के आरोपी की याचिका खारिज

- दो अलग-अलग प्रकरण
श्रीगंगानगर। साढे पांच लाख रुपये और वाहन चोरी के दो अलग-अलग मामलों के आरोपी रजत पुत्र छगनलाल निवासी हाउसिंग बोर्ड की ओर से लगाई गई जमानत याचिका सैशन न्यायालय ने
खारिज कर दी है।
 प्रकरण के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी हरीश खुराना पुत्र मथुरा दास ने जवाहरनगर पुलिस थाने में 17 नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि उसकी खुराना फैंसी कलेक्शन दुकान से अज्ञात ने ताला तोड़कर 5 लाख रुपए चुरा लिए। इसी तरह दूसरे प्रकरण में सदर पुलिस थाना में परिवादी संदीप पुत्र मुख्तार सिंह ने 1 दिसंबर को 2018 को रिपोर्ट दी।
परिवादी ने बताया कि 27 नवंबर की रात्रि को अज्ञात उसकी दुकान से 50 हज़ार रुपए, डीबीआर कार, एलईडी और मोबाइल चोरी करके ले गया। पुलिस ने जांच से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।


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