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चेहरा दिखाकर मिलेगा सिम कार्ड

नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनियां 15 सितंबर से मोबाइल उपभोक्ताओं के वेरीफिकेशन के लिए फेस रिकग्नाइज़ेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। आधार अथॉरिटी ने इसके रोलआउट को मंजूरी दे दी है। कंपनियों को फेस रिकग्नाइज़ेशन टेक्नोलॉजी कम से कम 10 फीसदी उपभोक्ताओं का वेरिफेकिशन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 20 पैसे प्रति सब्सक्राइबर जुर्माना लगेगा। यो नियम कई चरणों में लागू होगा। बता दें कि कई लोगों के बायोमेट्रिक्स नहीं चलने के बाद ये फैसला लिया गया है।

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